IT Act 2000 धारा १५ : १.(सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिन्हक :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १५ :
१.(सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिन्हक :
कोई इलैक्ट्रानिक चिन्हक एक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिहनक समझा जाएगा, यदि-
१)चिहनक सृजन डाटा, चिहनक लगाने के समय, हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और न कि किसी अन्य व्यक्ति के ; और
२)चिन्हक सृजन डाटा, ऐसी अनन्य रीति में भंडारित किया गया और लगाया गया था, जो विहित की जाए।
स्पष्टीकरण :
अंकीय चिन्हक की दशा में, चिहनक सृजन डाटा से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ११ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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