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Ipc धारा ४४९ : मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४४९ :
मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) :
(See section 332(a) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
दण्ड :आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करेगा वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
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१. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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