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Ipc धारा ४३४ : लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४३४ :
लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि :
(See section 326(e) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह, भूमि चिन्ह के रुप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा ,वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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