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Ipc धारा ४१९ : प्रतिरुपण द्वारा छल के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४१९ :
प्रतिरुपण द्वारा छल के लिए दण्ड :
(See section 319(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : प्रतिरुपण द्वारा छल ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिससे छल किया गया है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई प्रतिरुपण द्वारा छल करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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