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Ipc धारा ४०१ : चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४०१ :
चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड :
(See section 313 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अभ्यासत: चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती – फिरती टोली का होना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोर्स इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तीयों की किसी घूमती-फिरती या अन्य टोली को होगा जो, अभ्यासत: चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकओं की न हो, वह कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सेकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

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