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Ipc धारा ३३९ : सदोष अवरोध ( नियंत्रण / रोक ) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
सदोष अवरोध(नियंत्रण / रोक) और सदोष परिरोध (कारावास/कैद) के विषय में :
धारा ३३९ :
सदोष अवरोध ( नियंत्रण / रोक ) :
(See section 126 of BNS 2023)
जो कोई किसी व्यक्ती को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ती को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ती को जाने का अधिकार है, जाने से निर्वारित करने, वह उस व्यक्ती का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है ।
अपवाद :
भूमि या जल के किसी प्राईवट (निजी) मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ती को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं है ।
दृष्टांत :
(क) एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का (य) का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है । (य) जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है । (क), (य) का सदोष अवरोध करता है ।

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