Site icon Ajinkya Innovations

Ipc धारा ३०४ क : १.(उपेक्षा (उतावलेपन) द्वारा मृत्यु कारित करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३०४ क :
१.(उपेक्षा (उतावलेपन) द्वारा मृत्यु कारित करना :
(See section 106 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
——–
जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापुर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ती की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डीत किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।)
——–
१. १८७० के अधिनियम सं० २७ की धारा १२ द्वारा अन्त:स्थापित ।

Exit mobile version