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Ipc धारा २७९ : लोक मार्ग पर उतावलेपन (असावधानी) से वाहन चलाना या हांकना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २७९ :
लोक मार्ग पर उतावलेपन (असावधानी) से वाहन चलाना या हांकना :
(See section 281 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन (असावधानी) या उपेक्षा (लापरवाही) से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा, जिससे मानव जिवन संकटापन्न हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ती को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों सें, दण्डित किया जाएगा ।

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