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Ipc धारा २५९ : सरकारी कूटकृत स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) को कब्जे में रखना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २५९ :
सरकारी कूटकृत स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) को कब्जे में रखना :
(See section 180 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई असली स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) के रुप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से, या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डिनीय होगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

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