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Ipc धारा १७२ : समनों (अव्हान पत्र / हुक्मनामा) की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय १० :
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान (अपमान / तौहिन) :
धारा १७२ :
समनों (अव्हान पत्र / हुक्मनामा) की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना :
(See section 206 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन की तामील से या की गई अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना ।
दण्ड :एक मास के लिए सादा कारावास, या पाँच सो रुपए का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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अपराध : यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करती है ।
दण्ड :छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी ऐसे लोकसेवक द्वारा निकाले गए समन (अव्हान पत्र / हुक्मनामा), सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सुचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रुप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सो रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ;
अथवा यदि समन या सूचना या आदेश १.(किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हजिर होने के लिए, या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए) हो, तो वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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१. २००० के अधिनियम सं० २१ की धारा ९१ और पहली अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (१७-१०-२००० से) ।

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