Ipc धारा ४९६ : विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४९६ :
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना :
(See section 83 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने के कर्म को यह जानते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पुरा किया जाना कि तद्धीनद्वांरा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई बेइमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

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