भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २४६ :
बेईमानी से या कपटपूर्वक सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित (बदलना / रुपांतरित) करना :
(See section 178(5) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कपटपूर्वक किसी सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए, या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
जो सिक्के के किसी भाग को खुरच कर निकाल देता है, और उस गड्ढे में कोई अन्य वस्तू भर देता है, वह व्यक्ती उस सिक्के का मिश्रण परिवर्तित करता है ।