Ipc धारा १२२ : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध (शस्त्र सामग्री) आदि संग्रह करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १२२ :
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध (शस्त्र सामग्री) आदि संग्रह करना :
(See section 149 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना ।
दण्ड :आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय
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जो कोई १.(भारत सरकार) के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने के तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारुद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह २.(आजीवन कारावास) से, या दोनों कें से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, ३.(और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा) ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९२१ के अधिनियम सं० १६ की धारा २ द्वारा और उसकी समस्त संपत्ति समपऱ्हत कर ली जाएगी के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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