अनुच्छेद ५२ : भारत का राष्ट्रपति ।
भारत का संविधान :
भाग ५ :
संघ :
अध्याय १ :
कार्यपालिका :
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ।
अनुच्छेद ५२ :
भारत का राष्ट्रपति ।
भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
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