अनुच्छेद ४८ : कृषि और पशुपालन का संगठन ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ४८ :
कृषि और पशुपालन का संगठन ।
राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछडों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा ।
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