अनुच्छेद ३८ : राज्य लोक कल्याण की अभिवृध्दि के लिए..
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३८:
राज्य लोक कल्याण की अभिवृध्दि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ।
१.((१) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृध्दि का प्रयास करेगा ।
२.((२) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।)
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१. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा ९ द्वारा ( २०-६-१९७९ से) अनुच्छेद ३८ को उसके खंड (१) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
२. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा ९ द्वारा (२०-६-१९७९ से ) अंत:स्थापित ।
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