अनुच्छेद ३५५ : बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य..
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३५५ :
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य ।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे ।
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