अनुच्छेद ३२-क : निरसित ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३२-क :
निरसित ।
( राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद ३२ के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना ) संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७७ की धारा ३ द्वारा (१३-४-१९७८ से) निरसित ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ की धारा ६ द्वारा ( १-२-१९७७ से ) अंत:स्थापित ।
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