अनुच्छेद ३२९ क : प्रधान मंत्री अध्यक्ष के मामले में संसद्..
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३२९ क :
१.(प्रधान मंत्री अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध ।)
संविधान (चवालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७८ की धारा ३६ द्वारा (२०-६-१९७९ से) निरसित ।
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१.संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ की धारा ४ द्वारा अंत:स्थापित ।
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