अनुच्छेद ३२२ : लोक सेवा आयोगों के व्यय ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३२२ :
लोक सेवा आयोगों के व्यय ।
संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे ।
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