अनुच्छेद ३१ : निरसित :
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३१ :
निरसित :
(संपत्ति का अनिवार्य अर्जन ) संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा ६ द्वारा (२०.६.१९७९ से ) निरसित ।
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