अनुच्छेद २४३ यढ : साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद २४३ यढ :
साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना ।
किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक, ऐसे कारबार का संव्यवहार करने के, जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर, संयोजित की जाएगी ।
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