अनुच्छेद २१-क : शिक्षा का अधिकार ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद २१-क :
शिक्षा का अधिकार ।
१(राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिर्वाय शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा ।)
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१. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, २००२ की धारा २ द्वारा (१-४-२०१० से ) अंत:स्थापित ।
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