अनुच्छेद १६६ : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ।
भारत का संविधान :
सरकारी कार्य का संचालन :
अनुच्छेद १६६ :
राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ।
१)किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कारवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी ।
२) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।
३) राज्यपाल , राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ की धारा २८ द्वारा (३-१-१९७७ से ) खंड ४ अंत:स्थापित किया गया था और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की धारा २३ द्वारा ( २०-६-१९७९ से) लोप किया गया ।
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