अनुच्छेद १६० : कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के..
भारत का संविधान :
अनुच्छेद १६० :
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन ।
राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है ।
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