अनुच्छेद १५२ : परिभाषा ।
भारत का संविधान :
भाग ६ :
१.*** राज्य :
अध्याय १ :
साधारण :
अनुच्छेद १५२ :
परिभाषा ।
इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद २.(के अंतर्गत जम्मू- कश्मीर राज्य नहीं हैं) ।
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१.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क में के शब्दों का लोप किया गया ।
२.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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