अनुच्छेद १५१ : संपरीक्षा प्रतिवेदन ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद १५१ :
संपरीक्षा प्रतिवेदन ।
१) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
२) भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल १.*** के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान - मंडल के समक्ष रखवाएगा ।
१.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया ।
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