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अनुच्छेद ८४ : संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ८४: संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता । कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब - १.(क)वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी… more »