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अनुच्छेद २८२ : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए..
भारत का संविधान : प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध : अनुच्छेद २८२ : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय । संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद्… more »