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अनुच्छेद २४३ ड : पंचायतों की अवधि, आदि ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३ड : पंचायतों की अवधि, आदि । (१) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं । २)तत्समय प्रवृत्त… more »