अनुच्छेद ३३ : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३३ : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति । १(संसद्, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई ,- क) सशस्त्र बलों के सदस्यो को, या ख) लोक… more »
अनुच्छेद ३४ : जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३४ : जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन । इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी… more »
अनुच्छेद ३५ : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३५ : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान । इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, - क) संसद् को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान- मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह - एक) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद १६ के खंड (३),… more »
अनुच्छेद ३६ : परिभाषा ।
भारत का संविधान : भाग ४ : राज्य की नीति के निदेशक तत्व : अनुच्छेद ३६ : परिभाषा । इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग ३ में है । INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा… more »
अनुच्छेद ३७ : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३७ : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना । इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य… more »