अनुच्छेद २४३ क : ग्राम सभा ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३क : ग्राम सभा । ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं । INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री… more »
अनुच्छेद २४३ ख : पंचायतों का गठन ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३ ख : पंचायतों का गठन । १) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा । २)खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं… more »
अनुच्छेद २४३ ग : पंचायतों की संरचना ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३ ग : पंचायतों की संरचना । १) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा : परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत… more »
अनुच्छेद २४३ घ : स्थानों का आरक्षण ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३घ : स्थानों का आरक्षण । १)प्रत्येक पंचायत में - क) अनुसूचित जातियों; और ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने… more »
अनुच्छेद २४३ ड : पंचायतों की अवधि, आदि ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २४३ड : पंचायतों की अवधि, आदि । (१) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं । २)तत्समय प्रवृत्त… more »