अनुच्छेद ४२ : काम की न्यायसंगत और मानवोचित..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४२ : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर… more »
अनुच्छेद ४३ : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४३ : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि । राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वांह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग… more »
अनुच्छेद ४३-क : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४३-क : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना । १.(राज्य, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम… more »
अनुच्छेद ४३-ख : सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४३-ख : सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन । १.(राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा ।) -------------- १.संविधान (सतानवेवां… more »
अनुच्छेद ४४ : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४४ : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता । राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा । INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल… more »