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Hma 1955 धारा २७ : सम्पत्ति का व्ययन :

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५
धारा २७ :
सम्पत्ति का व्ययन :
इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के बारे में, जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबन्धित कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे ।

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