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Hma 1955 धारा १५ : कब विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुन:विवाह कर सकेंगे :

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५
धारा १५ :
कब विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुन:विवाह कर सकेंगे :
जब कि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की तो गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुन: विवाह करना विधिपूर्ण होगा ।
१.(***)
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१.१९७६ के अधिनियम सं० ६८ की धारा १० द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

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