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Fssai धारा ९ : खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९ :
खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी :
१) खाद्य प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे पंक्ति का नहीं होगा और जो प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।
२) खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, उसके कृत्यों के निर्वहन में खाद्य प्राधिकरण के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा ।
३) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते वे होंगी जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

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