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Fssai धारा ९० : विभिन्न खाद्य संबंधी अधिनियमों या आदेशों को शासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के विद्यमान कर्मचारियों का खाद्य प्राधिकरण को अंतरण :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९० :
विभिन्न खाद्य संबंधी अधिनियमों या आदेशों को शासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के विद्यमान कर्मचारियों का खाद्य प्राधिकरण को अंतरण :
खाद्य प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही, खाद्य विधियों को प्रशासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के अधीन उस तारीख से ठीक पूर्व पद धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, उसी पदावधि तक और सेवा की उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर, जिनके अंतर्गत पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य-निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य सेवांत प्रसुविधाएं भी हैं, खाद्य प्राधिकरण में अपना पद उसी प्रकार धारण करेगा जैसा वह तब धारण करता यदि प्राधिकरण की स्थापना न हुई होती, और यदि ऐसा कर्मचारी खाद्य प्राधिकरण का कर्मचारी न होने का विकल्प नहीं देता है तो वह खाद्य प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में कार्य करता रहेगा या उस तारीख से छह मास की अवधि के अवसान तक ऐसा करता रहेगा।

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