खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८८ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, खाद्य प्राधिकरण और इस अधिनियम के अधीन गठित अन्य निकायों अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या ऐसे प्राधिकरण और निकायों के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन कार्यरत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।
