खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ७० :
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना :
१) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा ६८ के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक या अधिक अधिकरणों की स्थापना कर सकेगी।
२) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे मामलों और क्षेत्रों को, जिनके संबंध में अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा, विहित करेगी।
३) अधिकरण में केवल एक सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया है) होगा, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया जाएगा:
परंतु कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह जिला न्यायाधीश हो या रहा हो।
४) पीठासीन अधिकारी की अर्हताएं नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते या पद त्याग और हटाया जाना उस प्रकार होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।
५) अपील की प्रक्रिया और अधिकरण की शक्तियां वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।
