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Fssai धारा ६२ : किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६२ :
किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड :
यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रतिरोध करता है, बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने, प्रतिरूपण करने, धमकी देने, अभित्रास या हमला करने का प्रयत्न करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

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