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Fssai धारा ५ : खाद्य प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५ :
खाद्य प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं :
१) खाद्य प्राधिकरण, अध्यक्ष और निम्नलिखित बाईस सदस्यों से, जिनमें से एक-तिहाई स्त्रियां होंगी, मिलकर बनेगा, अर्थात् :-
(a) क) सात ऐसे सदस्य जो निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे :-
एक) कृषि,
दो) वाणिज्य,
तीन) उपभोक्ता मामले,
चार) खाद्य प्रसंस्करण,
पांच) स्वास्थ्य,
छह) विधायी मामले,
सात) लघु उद्योग,
जो पदेन सदस्य होंगे;
(b) ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से होगा;
(c) ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;
(d) घ) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् या वैज्ञानिक;
(e) ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोनों से एक-एक प्रत्येक तीन वर्ष में चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य;
(f) च) कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति;
(g) छ) खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति ।
२) खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे जिससे कि क्षमता के उच्चतर मानक, सुसंगत विशेषज्ञता की बृहत्तर रेंज सुनिश्चित की जा सके और देश के भीतर अधिकतम संभव भौगोलिक वितरण की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करेंगे ।
३) केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों में से या प्रशासन के ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो उस विषय से सहयोजित रहे है तथा जो भारत सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति का पद धारण किए हुए है या धारण किया है ।
१.(४) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, जिसके अंतर्गत पदेन सदस्यां से भिन्न आंशकालिक सदस्य भी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे ।
५) खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा ।)
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१. २००८ के अधिनियम सं० १३ की धारा ३ द्वारा (७-२-२००८ से) प्रतिस्थापित ।

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