Site icon Ajinkya Innovations

Fssai धारा ५७ : अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५७ :
अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति :
१) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति जो या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य का विक्रय के लिए आयात या विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण करता है तो वह –
एक) जहां ऐसा अपद्रव्य स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है, वहां दो लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा, और
दो) जहां ऐसा अपद्रव्य स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, वहां दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।
२) उपधारा (१) के अधीन किसी कार्रवाई में यह कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि अभियुक्त ऐसे अपद्रव्य को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रतिधारित किए हुए था।

Exit mobile version