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Fssai धारा ५२ : मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५२ :
मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति :
१) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।
२) न्यायनिर्णायक अधिकारी इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को त्रुटि के सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने या ऐसे खाद्य पदार्थ को नष्ट करने का निदेश जारी कर सकेगा।

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