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Fssai धारा ५१ : अवमानक खाद्य के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५१ :
अवमानक खाद्य के लिए शास्ति :
कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

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