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Fssai धारा ४ : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय २ :
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण :
धारा ४ :
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना :
१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी।
२) खाद्य प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा।
३) खाद्य प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।
४) खाद्य प्राधिकरण भारत में किसी अन्य स्थान पर अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।

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