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Fssai धारा ४९ : शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४९ :
शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध :
जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक, अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा :-
(a) क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी निर्धारणीय हो;
(b) ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है, की रकम;
(c) ग) उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति;
(d) घ) चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है; और
(e) ङ) कोई अन्य सुसंगत कारक ।

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