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Fssai धारा ४७ : नमूना लेना और विश्लेषण :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४७ :
नमूना लेना और विश्लेषण :
१) जब कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है, तब वह –
(a) क) उसका ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना उस व्यक्ति को जिससे उसने वह नमूना लिया है और उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां प्रकट की गई हों, देगा;
(b) ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले विशेष मामलों के सिवाय, नमूने को चार भागों में विभाजित करेगा और प्रत्येक भाग को ऐसी रीति से, जो उसकी प्रकृति अनुज्ञात करे, चिन्हित और मुहरबंद करेगा या बांधेगा और उस व्यक्ति को, जिससे वह नमूना लिया गया है ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से हस्ताक्षर या उसके अंगूठे की छाप लेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :
परंतु जहां ऐसा व्यक्ति हस्ताक्षर करने से या अंगूठे की छाप लगाने से इंकार करता है, वहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक या अधिक साक्षियों को बुलाएगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के बदले उसके या उनके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा;
(c) ग) एक) एक भाग को अभिहित अधिकारी को संसूचित करते हुए, खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजेगा;
दो) दो भागों को अभिहित अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेजेगा; और
तीन) यदि खाद्य कारबारकर्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, जो अभिहित अधिकारी को संसूचित करते हुए शेष भाग को विश्लेषण के लिए किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेजेगा :
परन्तु यदि उपखंड (एक) और उपखंड (तीन) के अधीन प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों में भिन्नता पाई जाती है तो अभिहित अधिकारी, अपनी अभिरक्षा में रखे गए नमूने के एक भाग को विश्लेषण के लिए परामर्श प्रयोगशाला को भेजेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
२) जब किसी खाद्य वस्तु या अपद्रव्य का नमूना लिया जाता है, तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ठीक अगले कार्य दिवस तक, नमूने को संबंधित क्षेत्र के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए भेजेगा।
३) जहां खाद्य विश्लेषक को भेजे गए नमूने का भाग खो जाता है या नुकसानग्रस्त हो जाता है वहां अभिहित अधिकारी खाद्य विश्लेषक या खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर उसे भेजे गए नमूने के भागों में से एक भाग को विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजेगा।
४) अभिगृहीत कोई खाद्य वस्तु या अपद्रव्य, यदि नष्ट नहीं किया गया है तो यथासंभवशीघ्र और हर हालत में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सात दिन के भीतर अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा :
परंतु यदि उस व्यक्ति द्वारा, जिससे कोई खाद्य वस्तु अभिगृहीत की गई है, अभिहित अधिकारी को इस निमित्त आवेदन किया गया है तो अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी वस्तु को ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समक्ष पेश करे ।
५) आयातित खाद्य वस्तु की दशा में, खाद्य प्राधिकारी का प्राधिकृत अधिकारी उसका नमूना लेगा और अधिसूचित प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजेगा जो प्राधिकृत अधिकारी को पांच दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट भेजेगा ।
६) अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी और खाद्य विश्लेषक विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

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