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Fssai धारा ४१ : तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण, अभियोजन की शक्ति और उनकी प्रक्रिया :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४१ :
तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण, अभियोजन की शक्ति और उनकी प्रक्रिया :
१) धारा ३१ की उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यदि खाद्य से संबंधित किसी अपराध के किए जाने में उनके अंतर्वलित होने का कोई युक्तियुक्त संदेह है, किसी स्थान की तलाशी ले सकेगा, किसी खाद्य वस्तु या अपद्रव्य का अभिग्रहण कर सकेगा और तत्पश्चात् अभिहित अधिकारी को अपने द्वारा की गई कार्रवाई की लिखित सूचना देगा :
परंतु कोई तलाशी केवल इस तथ्य के कारण अनियमित नहीं समझी जाएगी कि तलाशी के लिए साझी उस परिक्षेत्र के निवासी नहीं हैं जिसमें वह तलाशी का स्थान स्थित है।
२) इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७४ (१९७४ का २) के तलाशी, अभिग्रहण, समन, अन्वेषण और अभियोजन से संबंधित उपबंध, यथासाध्य इस अधिनियम के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे।

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