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Fssai धारा ४० : क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण कराया जा सकना :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४० :
क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण कराया जा सकना :
१) इस अधिनियम की कोई बात खाद्य सुरक्षा अधिकारी से भिन्न, किसी खाद्य पदार्थ के क्रेता को, जो ऐसी फीस देकर ऐसे पदार्थ का विश्लेषण कराने और खाद्य विश्लेषक से उसके विश्लेषण की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त करने से निवारित करने वाली अभिनिर्धारित नहीं की जाएगी :
परन्तु ऐसा क्रेता ऐसी वस्तु का इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना क्रय करते समय खाद्य कारबारकर्ता को देगा :
परंतु यह और कि यदि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि खाद्य पदार्थ अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुपालन में नहीं है तो क्रेता इस धारा के अधीन उसके द्वारा दी गई फीसों का प्रतिदाय पाने का हकदार होगा।
२) यदि खाद्य विश्लेषक नमूने को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पाता है तो खाद्य विश्लेषक, अभियोजन के लिए धारा ४२ में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने के लिए अभिहित अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

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