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Fssai धारा ३९ : कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३९ :
कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व :
इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो-
(a) क) तंग करने की दृष्टि से और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना किसी खाद्य वस्तु या अपद्रव्य का अभिग्रहण करता है; या
(b) ख) किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए यह विश्वास करने के कारण के बिना कि ऐसा कृत्य उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है, कोई अन्य कृत्य करता है,
इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और ऐसी शास्ति का जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा :
परन्तु यदि किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है और ऐसा साबित हो जाता है तो परिवादी इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

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